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SEBI: FPIs के लिए KYC समीक्षा की समयसीमा बढ़ाकर 8 साल

SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए KYC नियमों में राहत देते हुए समीक्षा की समयसीमा बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत FPIs के लिए अनिवार्य KYC रिव्यू की अवधि को 1 से 3 साल से बढ़ाकर श्रेणी और जोखिम के आधार पर 2 से 8 साल कर दिया गया है। यह नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन रीन्यू करते समय पुरानी जानकारी में बदलाव न होने की अलग से घोषणा करने की शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन जारी रखने की तय फीस म्याद खत्म होने से 15 दिन पहले जमा करनी होगी। निवेशकों के लिए क्या मायने: प्रोसेस आसान होने से भारतीय शेयर बाज़ार में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ेगी, जिससे FPI इनफ्लो को मजबूती मिलने की संभावना है।