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Tata Sons: NBFC लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी खारिज, शेयर बाज़ार में लिस्टिंग हुई तय

Reserve Bank of India (RBI) ने Tata Sons की NBFC लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। RBI के मुताबिक कंपनी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती है, जिसके चलते मार्च 2024 में दिए गए डी-रजिस्ट्रेशन आवेदन को रद्द कर दिया गया। Upper Layer NBFC श्रेणी में होने के कारण अब Tata Group की इस होल्डिंग कंपनी को शेयर बाज़ार में लिस्ट होना पड़ेगा। टाटा संस की कुल एसेट्स ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक हैं। लिस्टिंग टालने के लिए कंपनी ने कर्ज कम करने समेत कई बड़े बदलाव किए थे। नियम के अनुसार ₹1 लाख करोड़ से अधिक एसेट्स वाली NBFCs को अक्टूबर 2025 तक लिस्ट होना अनिवार्य है।