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SEBI: FPIs के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों में ढील देने की तैयारी

SEBI: FPIs के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों में ढील देने की तैयारी

बाज़ार नियामक SEBI विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए कड़े अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नियामक जल्द ही इस सिलसिले में एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकता है। प्रस्ताव के तहत बिना पहचान वाले प्रमोटर वाली पेशेवर प्रबंधित कंपनियों और सरकारी कंपनियों (PSUs) में निवेश करने वाले FPIs को अतिरिक्त डिस्क्लोजर से छूट देने की योजना है। SEBI का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखने के साथ विदेशी फंडों को नियम पूरा करने के लिए मजबूरी में शेयर बेचने से बचाना है। फिलहाल किसी एक कंपनी या समूह में 50% से ज्यादा निवेश या भारतीय इक्विटी में ₹50,000 करोड़ से अधिक AUM वाले FPIs को अंतिम लाभार्थियों का विवरण देना पड़ता है। निवेशकों के लिए मायने: नियमों में ढील से FPIs के लिए अनुपालन आसान हो सकता है, लेकिन अंतिम नियम कंसल्टेशन पेपर के बाद ही तय होंगे।

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