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UPI MDR Case: Supreme Court ने रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

UPI MDR Case: Supreme Court ने रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

Supreme Court ने ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। Chief Justice Surya Kant की पीठ ने इस पर वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर फैसले का ठोस आधार मांगा है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नियमों के तहत ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR लगेगा, जो ₹75,000 या अधिक पर अधिकतम ₹300 होगा। हालांकि, Person-to-Person (P2P) ट्रांसफर मुफ्त रहेंगे। रेलवे, फ्यूल और टेलीकॉम के लिए ₹5 का फ्लैट शुल्क और म्यूचुअल फंड व ब्रोकिंग पर 0.02% MDR तय किया गया है।

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