SEBI: Avadhut Sathe Trading Academy को ₹546 करोड़ रिफंड और ₹11.5 करोड़ जुर्माने का आदेश
बाज़ार नियामक SEBI ने Avadhut Sathe Trading Academy और इसके संस्थापक अवधूत साठे को बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह और रिसर्च सेवाएं देने के आरोप में ₹546.17 करोड़ निवेशकों को लौटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा संस्था पर ₹67.87 करोड़ का ब्याज और ₹11.5 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अवधूत साठे को 2 साल और उनकी पत्नी गौरी साठे को 6 महीने के लिए शेयर बाज़ार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। SEBI की जांच में पाया गया कि यह एकेडमी केवल ट्रेनिंग देने के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक कॉल और टारगेट दे रही थी। रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने तक उनके बैंक खाते और एसेट्स फ्रीज रहेंगे।