SHRIRAMFIN: KYC और बोर्ड नियमों में चूक पर RBI ने ठोका ₹8.10 लाख का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन न करने पर श्री राम फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर ₹8.10 लाख की पेनाल्टी लगाई है। RBI के अनुसार, कंपनी ने बिना पूर्व लिखित अनुमति के बोर्ड में 30% से ज्यादा डायरेक्टर बदल दिए। इसके अलावा, Gen Z और नए ग्राहकों का रिस्क कैटेगराइजेशन सिस्टम न बनाने और सेंट्रल KYC रजिस्ट्री पर समय से रिकॉर्ड अपलोड न करने में भी लापरवाही पाई गई।